कृषि यंत्रों की खरीद के लिए एडवाइजरी जारी! सब्सिडी पाने के लिए करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा

Krishi Yantrikaran Yojana: कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अनुदान के लिए कई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लाभ जरूर पाएं और फसलों में कम लागत पर समय को बचाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं।
Krishi Yantrikaran Yojana: योगी सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। ‘कृषि यांत्रीकरण योजना’ किसानों के लिए योगी सरकार द्वारा संचालित एक फायदेमंद और कृषकोन्मुखी योजना है। इससे किसानों को अपने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, समय की बचत और लागत कम करने में मदद मिलती है। सरकार कई योजनाओं के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देती है।
बरतें कुछ सावाधानियां
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि अनुदान के लिए कई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए लाभ जरूर पाएं और फसलों में कम लागत पर समय को बचाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं।
कृषि यंत्रीकरण के लिए चल रही कई योजनाएं
- सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना
- प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू
यंत्रों की खरीद के लिए किया जा रहा जागरुक
इनमें किसानों को आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों पर सत्यापन के बाद डीबीटी के जरिए कृषि विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। समस्त योजनाओं का फायदा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पा सकेगा, इसलिए किसानों को कृषि यंत्रों की बुकिंग, अन्य निर्धारित प्रकिया व उससे सम्बंधित सावधानियों को लेकर कृषि विभाग जागरुक कर रहा है।
पोर्टल पर रजिस्टर्ड फर्म से ही करें खरीद
- कृषि विभाग के मुताबिक इस समय सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की बुकिंग की गई है, जिसे ई-लाटरी के माध्यम से टोकन कन्फर्मेशन की कार्यवाही की जा रही है।
- कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यंत्रों की खरीद उन्हीं फर्म से करें, जो फर्म पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- इसके अलावा अन्य किसी भी निर्माता कंपनियों, डिस्ट्रब्यूटर्स और डीलर से खरीदे गए यंत्रों पर अनुदान देय नहीं होगा।
- यंत्र खरीदते समय किसान फर्म/डीलर का विवरण पोर्टल पर जरूर फीड करें।
- कृषि यंत्रों की खरीद के समय सम्बन्धित फर्म से ई-वे बिल जरूर लें।
- यंत्रों पर सीरियल नबंर अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए।
- कृषि यंत्रों की खरीद के लिए फर्म को लागत का कम से कम 50% धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खुद के खाते से ही किया जाना अनिवार्य है।